किसी वक्त बॉलीवुड के सुपरस्टार रहने वाले 77 वर्षीय अभिनेता 'जितेंद्र' के लिए एक राहत भरी खबर आई है, 48 साल पुराने यौन उत्पीड़न केस में उनके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट को हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया हैं | बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ अपनी रिश्तेदार से संबन्धित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था जिसे अब खारिज कर दिया गया है, यह मामला हिमाचल की राजधानी शिमला से जुड़ा हुआ हैं |

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 16 फरवरी 2018 को महिला पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 354 के तहत (महिला से आपत्तिजनक व्यवहार और उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के अनुसार प्राथमिकी-केस दर्ज करवाया गया था | इस एफआईआर में अभिनेता की चचेरी बहन ने आरोप लगाया था कि 48 साल पहले शिमला के एक होटल में उसका यौन उत्पीड़न हुआ था, अभिनेता जितेंद्र ने हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी | बताया जा रहा है कि आईपीसी की धारा 354 के तहत उन्हें 2 साल की सजा भी हो सकती थी लेकिन अब इससे अभिनता जितेंद्र बच गए हैं |

बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र की और से हाईकोर्ट को दलील दी गई कि यह पूरा मामला ब्लैकमेल करने के इरादे से दर्ज करवाया गया है और इस झूठे मामलें में मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा हैं | हाईकोर्ट के जस्टिस 'अजय मोहन गोयल' ने 26 पन्नों के आदेश में अभिनेता की इस दलील को विश्वनीय माना और कहा वे पूरी तरह 'द्वेषपूर्ण' है उन्होंने बताया कि इस महिला की बेटी को जितेंदर के परिवार के द्वारा चलाये जा रहे बालाजी मोशन पिक्चर्स लिमिटेड के एक ऑडिशन में फेल कर दिया गया था | यह पूरा मामला साल 1971 का है और उस वक्त इस महिला की आयु 18 वर्ष और अभिनेता जितेंद्र की उम्र 28 साल थी, लेकिन अब वे इस झूठे आरोप से मुक्त हो चुके हैं |